Supreme Court ने फिल्म 'Hamare Barah' की रिलीज पर रोक लगाई

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jun 13, 2024

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने अन्नू कपूर की फिल्म हमारे बारह की रिलीज पर बृहस्पतिवार को रोक लगा दी। फिल्म 14 जून को रिलीज होनी थी। शीर्ष अदालत ने फिल्म पर इस्लामी आस्था और विवाहित मुस्लिम महिलाओं का अपमान करने के आरोपों पर संज्ञान लेते हुए इसके रिलीज पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की अवकाशकालीन पीठ ने याचिकाकर्ता अजहर बाशा तंबोली की ओर से पेश हुईं वकील फौजिया शकील की दलीलों पर संज्ञान लेते हुए बम्बई उच्च न्यायालय से याचिका पर शीघ्र निर्णय लेने को कहा। 


पीठ ने फिल्म को रिलीज करने पर रोक लगाते हुए कहा, हमने सुबह फिल्म का ट्रेलर देखा और ट्रेलर में सभी आपत्तिजनक संवाद अब भी बरकरार हैं। पीठ ने बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा याचिका का निपटारा किये जाने तक फिल्म रिलीज पर रोक लगा दी। शकील ने कहा कि उच्च न्यायालय ने एक अकारण आदेश के तहत फिल्म को रिलीज करने पर लगी रोक हटा दी। 


उन्होंने कहा, उच्च न्यायालय, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को समिति गठित करने का निर्देश नहीं दे सकता क्योंकि सीबीएफसी खुद भी मामले में एक पक्ष है। शीर्ष अदालत ने कहा कि मामले में दोनों पक्षों के लिए समिति का चयन करने के लिए सीबीएफसी को निर्देश देने पर आपत्ति सहित सभी आपत्तियों को उच्च न्यायालय के समक्ष उठाने का विकल्प खुला रखा गया है। यह फिल्म 14 जून को रिलीज होनी थी। हालांकि कर्नाटक में इसके रिलीज को पहले ही प्रतिबंधित किया जा चुका है।

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