सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी पर CBI की पैनी नजर, AI-ML टूल के इस्तेमाल पर RBI को नोटिस

By अभिनय आकाश | Dec 01, 2025

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ज़ोर देकर कहा कि तेज़ी से बढ़ते डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले पर राष्ट्रीय स्तर पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए, कोर्ट ने निर्देश दिया कि डिजिटल गिरफ्तारी धोखाधड़ी से संबंधित सभी एफआईआर केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी जाएँ। एजेंसी को अब तक दर्ज मामलों की जाँच करने और घोटाले से जुड़ी हर कड़ी की जाँच करने का पूरा अधिकार दिया गया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि जब भी साइबर धोखाधड़ी में इस्तेमाल किए गए बैंक खातों की पहचान की जाएगी, सीबीआई को संबंधित बैंकरों की भूमिका की जाँच करने की पूरी स्वतंत्रता होगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि सीबीआई भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत उन अधिकारियों की जाँच कर सकती है, जहाँ घोटाले को बढ़ावा देने के इरादे से बैंक खाते खोले गए थे।

सीबीआई को सहयोग देने के लिए आईटी नियम 2021 के तहत निर्देश

न्यायालय ने आदेश दिया कि सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थ नियम 2021 के तहत अधिकारी सीबीआई को पूर्ण सहयोग प्रदान करें। जिन राज्यों ने एजेंसी को सामान्य सहमति नहीं दी है, उनसे कहा गया है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में आईटी अधिनियम के तहत उत्पन्न मामलों की विशेष रूप से सीबीआई जाँच को अधिकृत करें। पीठ ने आगे कहा कि सीबीआई आवश्यकता पड़ने पर इंटरपोल से सहायता ले सकती है। दूरसंचार विभाग को एक ही नाम से कई सिम कार्ड जारी करने के संबंध में एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि साइबर अपराध नेटवर्क में सिम कार्ड के दुरुपयोग को रोकने के लिए दूरसंचार ऑपरेटरों को स्पष्ट निर्देश प्राप्त होने चाहिए।

राज्यों को साइबर अपराध केंद्र स्थापित करने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को साइबर अपराध केंद्रों की स्थापना में तेजी लाने का निर्देश दिया है। अगर कोई बाधा आती है, तो राज्यों को अदालत को सूचित करने के लिए कहा गया है। इसने यह भी निर्देश दिया है कि साइबर अपराध से संबंधित एफआईआर में जब्त किए गए उपकरणों से प्राप्त मोबाइल डेटा को अनिवार्य रूप से संरक्षित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को समन्वित, राष्ट्रव्यापी कार्रवाई के लिए आईटी अधिनियम 2021 के तहत दर्ज एफआईआर को सीबीआई को हस्तांतरित करना होगा।

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