'अग्निपथ' योजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सभी याचिकाओं को दिल्ली HC किया ट्रांसफर

By अंकित सिंह | Jul 19, 2022

'अग्निपथ' योजना को लेकर विभिन्न याचिकाओं के आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला लेते हुए सभी याचिकाओं को दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 'अग्निपथ' योजना को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं को दिल्ली हाई कोर्ट में स्थानांतरित किया है। कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को इन मामलों को दिल्ली HC को ट्रांसफर करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना की एक पीठ ने केरल, पंजाब एवं हरियाणा, पटना और उत्तराखंड उच्च न्यायालय में भी इस योजना के खिलाफ दायर की गईं सभी जनहित याचिकाओं को दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने या उस समय तक इन पर फैसला निलंबित रखने को कहा जब तक दिल्ली उच्च न्यायालय इसपर निर्णय नहीं कर लेता। 

दूसरी ओर दिल्ली उच्च न्यायालय ने इससे पहले कहा था कि कि वह सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर 20 जुलाई को सुनवाई करेगा। गत 14 जून को घोषित अग्निपथ योजना में साढ़े 17 से 21 वर्ष तक की आयु के युवाओं के लिए रक्षा बलों में केवल चार साल के लिए भर्ती होने का प्रावधान है, जिनमें से 25 प्रतिशत को अतिरिक्त 15 साल के लिए बनाए रखने का प्रावधान है। इस योजना के खिलाफ कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हुए थे। बाद में, सरकार ने 2022 में भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा को बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया था।

प्रमुख खबरें

Pav Bhaji Recipe: घर पर मार्केट जैसा स्वाद पाने के लिए फॉलो करें ये Secret Ingredients और Step-by-Step विधि

Supreme Court ने Bengal STF थानों और विशेष अदालतों पर HC के फैसले पर लगाई रोक

Rajasthan High Court का बड़ा फैसला, School परिसर के 50 मीटर दायरे में Junk Food की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध

Neil Armstrong Death Anniversary: Korean War में मौत को मात देने वाले Neil Armstrong कैसे बने Moon Hero