Cybercrime और महिलाओं की सुरक्षा पर Supreme Court गंभीर, केंद्र सरकार से डिजिटल नुकसान रोकने के लिए मांगा प्रभावी Mechanism

By अभिनय आकाश | Aug 11, 2026

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह साइबर अपराध के गंभीर रूपों से निपटने के उपायों की मांग करने वाली एक अर्ज़ी पर विचार करे। इन गंभीर अपराधों में शारीरिक हिंसा की धमकी, बच्चों के स्कूल की लोकेशन जैसी निजी जानकारी का खुलासा और बिना सहमति के अंतरंग (intimate) कंटेंट का प्रसार शामिल है। चीफ़ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच, नरेंद्र कुमार गोस्वामी की ओर से दायर एक PIL पर सुनवाई कर रही थी। गोस्वामी ने खुद पेश होकर यह PIL दायर की थी, जिसमें गंभीर और गैर-कानूनी डिजिटल नुकसान से निपटने के लिए एक असरदार निगरानी सिस्टम बनाने की मांग की गई थी।

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जब CJI ने पूछा कि यह अर्ज़ी किसे भेजी गई थी, तो गोस्वामी ने कहा कि इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कानून और न्याय मंत्रालय के सचिवों के ज़रिए केंद्र सरकार को सौंपा गया था। बेंच ने अपने आदेश में कहा कि PIL में "गंभीर गैर-कानूनी डिजिटल नुकसान" से निपटने के लिए एक असरदार निगरानी व्यवस्था बनाने के निर्देश मांगे गए थे। इन नुकसानों में शारीरिक हिंसा या उसकी धमकी, खतरनाक ज़हरीले पदार्थ, निजी जानकारी (जैसे बच्चों के स्कूल की लोकेशन) का खुलासा, बिना सहमति के निजी कंटेंट और हानिकारक डिजिटल प्रतिरूपण (impersonation) जैसी हरकतें शामिल हैं। याचिका में कहा गया है कि इस तरह के साइबर अपराध समानता, अभिव्यक्ति की आज़ादी, निजता, सम्मान और जीवन के अधिकार जैसे मौलिक अधिकारों का गंभीर रूप से उल्लंघन करते हैं। याचिकाकर्ता ने गैर-कानूनी डिजिटल गतिविधियों से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और दूसरे देशों द्वारा अपनाए गए अलग-अलग उपायों से भी तुलना की थी।

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