By अभिनय आकाश | Nov 06, 2025
सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी (सपा) नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कथित तौर पर फर्जी पासपोर्ट हासिल करने से जुड़े दो दस्तावेज जालसाजी मामलों में उनके खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस पूर्व आदेश में हस्तक्षेप न करने का फैसला करने से पहले संक्षिप्त दलीलें सुनीं, जिसमें अब्दुल्ला की इस मामले में राहत मांगने वाली याचिका खारिज कर दी गई थी।
इससे पहले, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आपराधिक कार्यवाही रद्द करने की अब्दुल्ला की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि मुकदमा जारी रखने के लिए प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। उच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसे आरोपों की कार्यवाही को शीघ्र समाप्त करने के बजाय पूर्ण न्यायिक जाँच आवश्यक है। अब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने से इनकार करने के बाद, मुकदमा मौजूदा आरोपों के अनुसार निचली अदालत में आगे बढ़ेगा।