Abdullah Azam को सुप्रीम कोर्ट से झटका, फर्जी पासपोर्ट मामले में याचिका खारिज

By अभिनय आकाश | Nov 06, 2025

सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी (सपा) नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कथित तौर पर फर्जी पासपोर्ट हासिल करने से जुड़े दो दस्तावेज जालसाजी मामलों में उनके खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस पूर्व आदेश में हस्तक्षेप न करने का फैसला करने से पहले संक्षिप्त दलीलें सुनीं, जिसमें अब्दुल्ला की इस मामले में राहत मांगने वाली याचिका खारिज कर दी गई थी। 

इसे भी पढ़ें: घूस के पैसे से शेयरों में निवेश कर कमाया मुनाफा भी अपराध से अर्जित आय है : दिल्ली उच्च न्यायालय

उच्च न्यायालय का आदेश बरकरार

इससे पहले, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आपराधिक कार्यवाही रद्द करने की अब्दुल्ला की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि मुकदमा जारी रखने के लिए प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। उच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसे आरोपों की कार्यवाही को शीघ्र समाप्त करने के बजाय पूर्ण न्यायिक जाँच आवश्यक है। अब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने से इनकार करने के बाद, मुकदमा मौजूदा आरोपों के अनुसार निचली अदालत में आगे बढ़ेगा।

प्रमुख खबरें

Vijay-Sangeetha विवाद के बीच Aarti Ravi का सवाल- क्या पति की Market Value से मिलती है पत्नी को हमदर्दी?

टीम इंडिया का घरेलू सीजन का फुल शेड्यूल, ऑस्ट्रेलिया समेत इन देशों के खिलाफ 17 शहरों में 22 मुकाबले

Hair Care: अब Chemical Free तरीके से पाएं काले बाल, ये देसी नुस्खा रोकेगा Hair Fall, बढ़ाएगा ग्रोथ

Iran-Israel War के बीच बोले CM Yogi- दुनिया में अराजकता, PM Modi के राज में भारत सुरक्षित