Sena vs Sena: उद्धव गुट को झटका, SC ने चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया

By अभिनय आकाश | Aug 01, 2023

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता देने और उसे धनुष और तीर चुनाव चिह्न आवंटित करने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली उद्धव ठाकरे उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता अमित आनंद तिवारी ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की।

इसे भी पढ़ें: Manipur violence: सुस्त जांच, कोई कानून-व्यवस्था नहीं बची, SC का आदेश, DGP कोर्ट में पेश हों

न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि जम्मू-कश्मीर पर संविधान पीठ के फैसले की प्रतीक्षा करें और हम एक तारीख देंगे। याचिका में तर्क दिया गया कि चुनाव आयोग ने यह मानकर गलती की है कि दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता और प्रतीक आदेश के तहत कार्यवाही विभिन्न क्षेत्रों में होती है और विधायकों की अयोग्यता किसी राजनीतिक दल की सदस्यता की समाप्ति पर आधारित नहीं है। यह भी कहा गया कि चुनाव आयोग ने यह मानकर गलती की कि शिवसेना में विभाजन हो गया है।

इसे भी पढ़ें: Manipur Violence: सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ितों का बयान रिकॉर्ड करने से सीबीआई को रोका

चुनाव पैनल ने एकनाथ शिंदे-गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी थी और दिवंगत बालासाहेब ठाकरे द्वारा स्थापित अविभाजित पार्टी के लिए धनुष और तीर चुनाव चिन्ह आवंटित करने का आदेश दिया था।

प्रमुख खबरें

CUET PG 2026: सीयूईटी पीजी एग्जाम के लिए आवेदन हुए स्टार्ट, मार्च में आयोजित होगी परीक्षा

Sydney Terror Attack । बॉन्डी बीच पर बच्चों समेत 12 की मौत, यहूदी उत्सव था निशाना

कैसे मैनेज करें प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम? राहत पाने के लिए इन 5 न्यूट्रिशन हैक्स को अपनाएं

बॉन्डी बीच पर हुए भयानक हमले की PM Modi ने की कड़ी निंदा, पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई