हिजाब मामला: सुप्रीम कोर्ट ने सिब्बल की जल्द सुनवाई वाली अर्जी की खारिज, कहा- हाईकोर्ट को फैसला करने दें

By अभिनय आकाश | Feb 10, 2022

हिजाब मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत की दहलीज पर पहुंच गया। वकील और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी दी गई कि वो इस मामले की जल्द सुनवाई करे और नौ जजों की बेंच के द्वारा इसकी सुनवाई हो। लेकिन शीर्ष अदालत ने याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस स्थिति में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी मामलों को उच्च न्यायालय से शीर्ष अदालत में तत्काल स्थानांतरित करने की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया।

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गौरतलब है कि वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कर्नाटक के हिजाब विवाद संबंधी याचिका का उच्चतम न्यायालय में उल्लेख किया, मामले को स्थानांतरित करने और नौ-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुनवाई का अनुरोध किया। रिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मामले की सुनवाई नौ-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा कराने का अनुरोध करते हुए कहा था, ‘‘ दिक्कत यह है कि स्कूल और कॉलेज बंद हैं। लड़कियों पर पथराव हो रहा है। यह विवाद पूरे देश में फैल रहा है।’’

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