By अभिनय आकाश | Oct 27, 2026
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उन याचिकाकर्ताओं को 10 दिन का समय दिया, जिन्होंने 'वोट चोरी' के आरोपों के बीच मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) में कथित गड़बड़ियों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की मांग की थी। याचिकाकर्ताओं को भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के उस हलफनामे का जवाब देना है, जिसमें आयोग ने पूरे देश में चलाए गए इस SIR अभियान का बचाव किया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत, और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की तीन-सदस्यीय पीठ ने इस मामले की सुनवाई टाल दी है और अब इसके 17 नवंबर को सूचीबद्ध होने की उम्मीद है। इसके अलावा, शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग को उन सभी याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है, जिनमें ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की मांग की गई है। इनमें लोकसभा में विपक्ष के नेता (LoP) राहुल गांधी और 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन के अन्य नेताओं द्वारा दायर याचिकाएं भी शामिल हैं।
चुनाव आयोग ने कहा कि किसी फाइल पर काम चलने के दौरान किसी आयुक्त द्वारा दिया गया कोई सुझाव, टिप्पणी या सवाल, आयोग का "फैसला नहीं माना जाएगा"। आयोग ने बताया कि फाइलें पहले एक चुनाव आयुक्त के पास जाती हैं, फिर दूसरे के पास और अंत में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के पास; और जिन फैसलों को मंजूरी मिल जाती है, उन पर तीनों के हस्ताक्षर होते हैं। आयोग ने कहा कि जहां तुरंत आदेश देने की जरूरत हो और सदस्य व्यक्तिगत रूप से मौजूद न हों, वहां इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मंजूरी ली जाती है और बाद में उसे फाइल में दर्ज कर लिया जाता है। चुनाव आयोग का यह हलफनामा उन याचिकाओं के जवाब में था, जो 'इंडियन एक्सप्रेस' की एक रिपोर्ट के बाद दायर की गई थीं। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि 'SIR ड्राइव' को लेकर आयोग के सदस्यों के बीच मतभेद हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर, गांधी और 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन के अन्य नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने इस मामले पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।