सरकारी नौकरियों में Reservation Rule साफ, Supreme Court बोला- छूट ली तो General Quota का हक नहीं

By अभिनय आकाश | Jan 07, 2026

सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार जो प्रारंभिक परीक्षा में छूट का लाभ उठाता है, उसे कैडर आवंटन के उद्देश्य से "सामान्य मानक" पर चयनित उम्मीदवार के रूप में नहीं माना जा सकता है, भले ही वह अंतिम योग्यता सूची में सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार से उच्च रैंक प्राप्त कर ले। न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सीएटी) और कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक समान निष्कर्षों को रद्द कर दिया, जिसमें केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को बरकरार रखा गया था जिसमें कर्नाटक कैडर को सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को आवंटित किया गया था, जबकि प्रारंभिक परीक्षा में शिथिल मानकों के आधार पर उत्तीर्ण होने वाले अधिक योग्य अनुसूचित जाति (एससी) उम्मीदवार को यह पद मिलना चाहिए था।

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सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय वन सेवा (IFS) के अनारक्षित (जनरल) कैडर में अनुसूचित जाति (SC) वर्ग की नियुक्ति पर विचार करने से इनकार कर दिया। क्योंकि, अभ्यर्थी ने प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर छूट का लाभ लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा, एक बार जब किसी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी ने छूट ले ली, तो वह अनारक्षित रिक्तियों के लिए योग्य नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस अपील को स्वीकार करते हुए यह व्यवस्था दी, जिसमें कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने केवल इस आधार पर प्रतिवादी (SC वर्ग) अभ्यर्थी को अनारक्षित श्रेणी में नियुक्ति की अनुमति दे दी थी कि उसने सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी से अधिक अंतिम रैंक प्राप्त की थी।

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2013 की IFS परीक्षा का है मामला

यह मामला 2013 की IFS परीक्षा के बाद आया था। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए कट-ऑफ 267 अंक थी, जबकि SC अभ्यर्थियों के लिए कट ऑफ 233 अंक थी। SC वर्ग के प्रतिवादी ने 247.15 अंक प्राप्त कर रियायती कट-ऑफ के आधार पर पात्रता प्राप्त की। जनरल कैटिगरी के कैंडिडेट ने 270.68 अंक के साथ सामान्य कट ऑफ पर परीक्षा पास की। 

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