भारत-पाक मैच के दौरान देश विरोधी नारेबाजी…प्रशासन ने चलाया था बुलडोजर, अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जारी किया नोटिस

By अभिनय आकाश | Mar 24, 2025

सिंधुदुर्ग जिले में भारत विरोधी नारे लगाने के आरोपों के बाद एक स्क्रैप व्यापारी की दुकान को ध्वस्त करने के खिलाफ दायर अवमानना ​​याचिका के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और मालवन नगर परिषद को नोटिस जारी किया है। पिछले महीने चैंपियंस ट्रॉफी मैच के बाद 38 वर्षीय व्यापारी किताबुल्ला हमीदुल्ला खान और उनके परिवार पर भारत विरोधी नारे लगाने का आरोप लगा था। इसके बाद मालवन में नगर निगम के अधिकारियों ने अनधिकृत निर्माण का हवाला देते हुए खान की दुकान को ध्वस्त कर दिया।  

इसे भी पढ़ें: जस्टिस यशवंत वर्मा के घर आग से भड़का कैश का विवाद, अग्निशमन सेवा प्रमुख ने किया साफ, कभी नहीं कहा कि कोई नकदी नहीं मिली

खान ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें दावा किया गया है कि विध्वंस कानूनी प्रक्रियाओं और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन है। मामला फिलहाल न्यायिक विचाराधीन है।

प्रमुख खबरें

Maharashtra Foundation Day 2026: जब Mumbai को लेकर हुआ था बड़ा संघर्ष, जानिए संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन की अनसुनी कहानी

Apple की रिकॉर्ड कमाई में India का जलवा, CEO Tim Cook बोले- यहां है डबल डिजिट ग्रोथ

Labour Day पर नोएडा में हाई अलर्ट! भारी सुरक्षा बल तैनात और धारा 163 लागू, हिंसा के बाद पुलिस सख्त

Mahindra की April Sales में 14% की बंपर ग्रोथ, कंपनी ने बेचीं 94,627 गाड़ियां