Trump vs Democrats: मेल वोटिंग विवाद में Supreme Court का बड़ा फैसला, प्रतिबंधों से जुड़े आदेश को लागू करने की मिली हरी झंडी

By अभिनय आकाश | Aug 25, 2026

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस आदेश को फिलहाल आगे बढ़ने की इजाज़त दे दी है, जिसमें मेल वोटिंग पर रोक लगाने की बात कही गई थी। इस फैसले ने देश के लगभग एक-तिहाई लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वोटिंग के तरीके पर नई अनिश्चितता पैदा कर दी है, भले ही इससे नवंबर के मध्यावधि चुनावों (मिडटर्म्स) की वोटिंग प्रक्रिया में तुरंत कोई बदलाव न आए। कोर्ट ने यह नहीं कहा कि आदेश कानूनी है। सोमवार को बिना हस्ताक्षर वाले एक फैसले में कोर्ट ने कहा कि डेमोक्रेटिक-शासित राज्यों के लिए जून में ही इस कदम को चुनौती देना जल्दबाजी थी, जब उन्होंने बोस्टन में एक फेडरल जज को नवंबर के चुनाव के लिए इसे रोकने के लिए मना लिया था। इस फैसले ने कानूनी लड़ाई को एक तरह से फिर से शुरू कर दिया है, जबकि शुरुआती वोटिंग की तैयारियां पहले से ही चल रही हैं और नॉर्थ कैरोलिना में विदेशी और सैन्य वोटरों को 4 सितंबर को पहला बैलेट भेजा जाना है।

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मौके पर मौजूद चुनाव अधिकारियों का कहना है कि समय-सीमा को देखते हुए इसमें किसी भी तरह के बदलाव की गुंजाइश बहुत कम है। कैलिफ़ोर्निया की योलो काउंटी के रजिस्ट्रार और राज्य के चुनाव अधिकारियों के संगठन के अध्यक्ष जेसी सलिनास ने कहा कि कैलिफ़ोर्निया में 11 दिनों में बैलेट भेजे जाने शुरू हो जाएंगे और उनकी काउंटी ने पहले ही अपने लिफ़ाफ़े छपवा लिए हैं। सलिनास ने कहा, "अगर आप समय-सीमा को देखें, तो स्थिति थोड़ी अव्यवस्थित है।" उन्होंने आगे कहा कि उन्हें ठीक-ठीक नहीं पता कि कौन से लिफ़ाफ़े नए नियमों के मुताबिक हैं। उन्होंने आखिरी समय में बड़े बदलाव करने के विचार को खारिज करते हुए कहा मुझे ऐसा करने की क्षमता नहीं दिखती।

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