सिख विरोधी दंगे: सज्जन कुमार की याचिका पर CBI को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jan 14, 2019

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार की 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में खुद को दोषी ठहराए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सीबीआई को सोमवार को नोटिस जारी किया। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति अशोक भूषण एवं न्यायमूर्ति अशोक कौल की पीठ ने कुमार की जमानत याचिका पर भी नोटिस जारी किया। 

 

उच्च न्यायालय ने 17 दिसंबर के अपने फैसले में कुमार को ताउम्र कैद की सजा सुनाई थी। इसी फैसले के अनुरूप 73 वर्षीय कुमार ने 31 दिसंबर, 2018 को एक निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण किया था।

 

यह भी पढ़ें: मेघालय में एक महीने से खदान में फंसे खनिकों को बचाने की कोशिश जारी

 

कुमार को दिल्ली छावनी के राज नगर पार्ट-1 इलाके में एक-दो नवंबर, 1984 को पांच सिखों की हत्या करने तथा एक गुरुद्वारा जलाए जाने के मामले में दोषी ठहराया गया एवं सजा सुनाई गई। ये दंगे 31 अक्टूबर, 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके दो सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या कर दिए जाने के बाद भड़के थे।

 

प्रमुख खबरें

अंगदान दर में सुधार के लिए ICU में मस्तिष्क मृत्यु के मामलों की निगरानी करें : केंद्र

BJP ने पैसे के बल पर संदेशखालि का ‘झूठ’ फैलाया, Mamata Banerjee ने कहा- घड़ियाली आंसू बहाना बंद करें Modi

Lok Sabha Election : तीसरे चरण के लिए प्रचार का शोर थमा, 7 मई को होगा मतदान

नफरत में अंधे हुए कांग्रेस नेता Charanjit Singh Channi, भारतीय वायुसेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले को बताया BJP का चुनावी स्टंट