शिक्षकों पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, पद पर बने रहना है या प्रमोशन चाहिए तो देनी होगी टीईटी परीक्षा

By अभिनय आकाश | Sep 02, 2025

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि नियुक्ति चाहने वाले शिक्षकों और पदोन्नति चाहने वाले सेवारत शिक्षकों, दोनों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास करना अनिवार्य होगा। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह आदेश अल्पसंख्यक दर्जे वाले शैक्षणिक संस्थानों पर लागू नहीं होगा। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने स्पष्ट किया कि जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति से पहले पाँच साल से कम सेवा शेष है, उन्हें अपने पद पर बने रहने के लिए यह परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी। हालाँकि, अगर वे पदोन्नति चाहते हैं तो उन्हें टीईटी उत्तीर्ण करना होगा। 

प्रमुख खबरें

Shahi Kishmish Curry: घर पर झटपट बनाएं Shahi Kishmish Curry, हर कोई करेगा Delicious खाने की तारीफ

Monsoon Session: Kiren Rijiju बोले- 12 बिल पास, पर Debate न होने से दुखी

खड़गे की रैली के बाद शुद्धिकरण पर बवाल: Priyanka Gandhi ने पूछा - यह कैसी Politics?

मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ा, Lok Sabha और Rajya Sabha अनिश्चितकाल के लिए स्थगित