Pahalgam Attack: आपका असली मकसद क्या है? पहलगाम को लेकर लगातार PIL दाखिल करने वाले वकील को सुप्रीम कोर्ट की फटकार

By अभिनय आकाश | May 05, 2025

सुप्रीम कोर्ट ने पहलगाम हमले के बाद पहाड़ी इलाकों में पर्यटकों के लिए सुरक्षा उपाय बढ़ाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता को संवेदनशीलता के बिना काम करने के लिए फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने पिछले हफ्ते वकील विशाल तिवारी की याचिका को भी खारिज कर दिया था, जिसमें पहलगाम हमले की न्यायिक जांच की मांग की गई थी, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा, "पिछली बार भी हमने आपको सलाह दी थी। ऐसा करने की कोशिश न करें... आपका उद्देश्य क्या है? आपको ये जनहित याचिकाएं दायर करने के लिए कौन आमंत्रित कर रहा है? आप संवेदनशीलता नहीं समझते? क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है?

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पहलगाम हमले का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता ने कहा कि यह पहला मामला है जब पर्यटकों को निशाना बनाया गया। हमारा ध्यान केवल पर्यटकों की सुरक्षा पर है। हालांकि, शीर्ष अदालत ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और याचिकाकर्ता को कड़े शब्दों में फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता एक या दूसरी कथित जनहित याचिका में लिप्त है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रचार प्राप्त करना है और सार्वजनिक हित की सेवा करने का कोई इरादा नहीं है। इसे खारिज किया जाता है। 

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याचिकाकर्ता ने कश्मीर में अमरनाथ यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए भी दिशा-निर्देश मांगे थे। 2025 की यात्रा 3 जुलाई से 9 अगस्त तक चलने की संभावना है। याचिकाकर्ता ने कहा कि उत्तर भारत के ज़्यादातर राज्यों की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पर्यटन क्षेत्र पर निर्भर करती है... आतंकवादी हमलों से इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपाय करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। 

उन्होंने यह भी बताया कि पहलगाम में संवेदनशील क्षेत्र होने के बावजूद सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। याचिका में कहा गया है कि ऐसी जगहों, दूरदराज के इलाकों में जहां पर्यटक सैर-सपाटे के लिए इकट्ठा होते हैं। वहां किसी तरह की सशस्त्र सुरक्षा होनी चाहिए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता की पिछली याचिका, जिसमें हमले की जांच के लिए न्यायिक आयोग के गठन की मांग की गई थी, को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। तब कोर्ट ने कहा था कि इस तरह की प्रार्थना से सुरक्षा बलों का मनोबल गिर सकता है।

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