गैंगस्टर अबू सलेम की रिहाई वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Jul 27, 2026

नयी दिल्ली, 27 जुलाई उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को गैंगस्टर अबू सलेम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें उसने रिहा करने का अनुरोध किया है। सलेम ने याचिका में दावा किया है कि उसने भारत में जेल में 25 साल पूरे कर लिए हैं, जैसा कि पुर्तगाल से उसके प्रत्यर्पण की शर्तों में तय किया गया था। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ बंबई उच्च न्यायालय के अप्रैल केआदेश को चुनौती देने वाली सलेम की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

शीर्ष अदालत ने सोमवार को सुनवाई के दौरान सलेम के अधिवक्ता से सवाल किया, ‘‘ आपने (सलेम ने) 25 साल कैसे पूरे किए हैं?’’ इसके जवाब में याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल को कारावास में अच्छे व्यवहार के लिए दो साल और नौ महीने से अधिक की छूट मिली है। उन्होंने जिरह के दौरान कहा कि सलेम जेल में 25 साल से अधिक समय बिता चुका है जिसमें सुनवाई के दौरान और सजा सुनाए जाने के बाद कारावास में बिताया गया समय शामिल है। साथ ही अच्छे व्यवहार के कारण भी सजा में कुछ समय की छूट मिली है।

पीठ ने इस पर अधिवक्ता से सवाल किया, ‘‘क्या आप विस्तृत फैसला चाहते हैं या इसे सीधे खारिज करवाना चाहते हैं? इसपर उन्होंने कहा कि वह इस मामले में विस्तृत फैसला चाहते हैं। पीठ ने इसके बाद टिप्पणी की, ‘‘फैसला सुरक्षित किया जाता है।

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