न्यायपालिका को कोई डरा नहीं सकता, 12 अक्टूबर के आचरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को जमकर लताड़ा

By अभिनय आकाश | Oct 15, 2026

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राहुल गांधी के बर्ताव पर कड़ी आपत्ति जताई और 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट तक निकाले गए उनके मार्च को लेकर उन्हें फटकार लगाई। कोर्ट ने विपक्ष के नेता से उनके इस कदम के बारे में स्पष्टीकरण मांगा। राहुल गांधी के विरोध मार्च और उसके बाद मची अफरा-तफरी का जिक्र करते हुए, मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत ने कहा कि "कोई भी न्यायपालिका को डरा-धमका नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट ने SIR प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन और AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी द्वारा दायर याचिकाओं पर केंद्र और चुनाव आयोग (ECI) को नोटिस जारी किए हैं। इसके अलावा, कोर्ट ने जंतर-मंतर को विरोध-प्रदर्शन स्थल के रूप में डीनोटिफाई (अधिसूचना रद्द) करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर भी केंद्र से जवाब मांगा है।

प्रमुख खबरें

AAP ने Connaught Place में CJP के तिरंगा लहराओ कार्यक्रम को दिया समर्थन

PM Narendra Modi ने Ladakh को दी 3350 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की सौगात

Bastar से Naxalism का खात्मा: Union Home Minister Amit Shah ने उजागर किया पांच दशकों के आतंक का सच

Air India के नए CEO ने खर्च घटाने के लिए बनाई टीम, सुझाव देने वाले कर्मियों को मिलेगा इनाम