Chandigarh Mayoral election Ballots | छेड़छाड़ विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट चंडीगढ़ चुनाव मतपत्रों की जांच करेगा

By रेनू तिवारी | Feb 20, 2024

संभावित "खरीद-फरोख्त" और भाजपा की विवादित जीत के बारे में चिंता व्यक्त करने के बाद सुप्रीम कोर्ट मंगलवार, 20 फरवरी को चंडीगढ़ मेयर चुनाव के मतपत्रों की जांच करेगा और गिनती की वीडियो रिकॉर्डिंग करेगा। यह सोमवार की सुनवाई के बाद आया है, जिसके दौरान शीर्ष अदालत ने रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि उन पर "मतपत्रों को विकृत करने" के लिए मुकदमा चलाया जाना चाहिए। इसने मसीह को मंगलवार को भी अदालत में उपस्थित रहने का आदेश दिया।

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जालसाजी और बेईमानी का आरोप लगाते हुए, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा चुनाव परिणाम पर तत्काल रोक लगाने से इनकार करने के बाद पराजित मेयर पद के उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। कल कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव के तरीके पर नाराजगी व्यक्त की।

पीठ ने कहा, ''हम चंडीगढ़ विधानसभा में हुई खरीद-फरोख्त से दुखी हैं।'' इसमें कहा गया, "खरीद-फरोख्त का यह कारोबार बंद होना चाहिए और इसीलिए हम मतपत्र देखना चाहते हैं।" पीठ ने मसीह की भी खिंचाई की और उनसे उस वायरल वीडियो के बारे में सवाल किया जिसमें वह चैंबर में सीसीटीवी कैमरे पर नज़र डालते हुए मतपत्रों पर टिक लगाते दिख रहे हैं। इस पर, रिटर्निंग ऑफिसर ने यह सुनिश्चित करने के लिए आठ मतपत्रों पर 'X' निशान लगाने की बात स्वीकार की कि वे मिश्रित न हों। पीठ ने कहा, "आप मतपत्रों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। लेकिन आप उन मतपत्रों पर 'एक्स' क्यों लगा रहे थे।" सीजेआई ने कहा, "इसका मतलब है कि आपने इसे चिन्हित कर लिया है।" उन्होंने आगे कहा कि उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए और "चुनावी लोकतंत्र में इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।"

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