आजम खान की जमानत याचिका पर देरी से नाराज सुप्रीम कोर्ट, कहा- यह न्याय के साथ मजाक है

By अनुराग गुप्ता | May 06, 2022

नयी दिल्ली। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान से जुड़े एक मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट पर सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आजम खान को 87 में से 86 मामलों में जमानत मिल चुकी है और एक मामले को लेकर हाई कोर्ट इतनी देरी क्यों कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 137 दिन बीत चुके हैं लेकिन आज तक कोई आदेश पारित नहीं हुआ है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इसे न्याय का उपहास बताया और कहा कि वह 11 मई को इस मामले पर सुनवाई करेगा। 

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ को एक वकील ने बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को भी आजम खान की जमानत अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था।

आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की अपनी याचिका में उत्तर प्रदेश के रामपुर के अजीम नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज केस क्राइम नंबर 312, दिनांक 19.09.2019 की एफआईआर में उन्हें अंतरिम जमानत देने का अनुरोध किया है। 

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आजम खान ने पहले सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा दिसंबर 2021 में उनकी जमानत के लिए आदेश सुरक्षित रखा गया है। बाद में उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले से संबंधित कुछ नए तथ्य पेश करने के लिए एक नया आवेदन प्रस्तुत किया और फिर उनकी जमानत याचिका पर फिर से सुनवाई हुई।

इतना ही नहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विधानसभा चुनाव के दौरान आजम खान को प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। आजम खान फिलहाल सीतापुर जेल में कैद हैं और अब सुप्रीम कोर्ट उनकी जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगा।

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