By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Oct 15, 2026
उच्चतम न्यायालय कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विपक्ष के कई अन्य नेताओं की उस याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा, जिसमें मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने और गड़बड़ियों का आरोप लगाया गया है। न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई 15 अक्टूबर की ‘वाद सूची’ के अनुसार, इस याचिका पर प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ सुनवाई करेगी। सोमवार को गांधी और विपक्ष के कई अन्य नेता याचिका दायर करने के लिए उच्चतम न्यायालय पहुंचे थे।
गांधी के अलावा, कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे, तृणमूल कांग्रेस सांसद सौगत रॉय, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, राकांपा (शप) की नेता सुप्रिया सुले, शिवसेना (उबाठा) के नेता संजय राउत, भाकपा के डी. राजा और कुछ अन्य नेता भी इस याचिका में सह-याचिकाकर्ता हैं। याचिका में यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कानून के अनुसार बिना नोटिस और सुनवाई का उचित मौका दिए किसी भी मतदाता का नाम मतदाता सूची से न हटाया जाए, और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पंजाब और अन्य राज्यों में, जहां चुनाव होने हैं, योग्य लोगों को कानून द्वारा तय आखिरी तारीख तक मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने की इजाजत दी जाए। याचिका में भारत निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी को मामले में पक्षकार बनाया गया है।