सपा नेता Azam Khan को Supreme Court से झटका, मनी लॉन्ड्रिंग केस की अर्जी HC भेजी

By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Nov 05, 2026

नयी दिल्ली, पांच नवंबर उच्चतम न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धनशोधन के एक नए मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की जमानत याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करने से इनकार कर दिया। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने खान की याचिका को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया और मुख्य न्यायाधीश से 16 नवंबर को एक खंडपीठ के समक्ष इस मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आग्रह किया। शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय से 16 नवंबर को ही खान की याचिका पर अंतरिम आदेश पारित करने को भी कहा।

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