उच्चतम न्यायालय ने बिलकिस मीर के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने का उच्च न्यायालय का आदेश बरकरार रखा

By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Jul 30, 2026

नयी दिल्ली, 29 जुलाई उच्चतम न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें पेरिस ओलंपिक-2024 में कयाकिंग और कैनोइंग स्पर्धाओं में भारत की पहली निर्णायक महिला बिलकिस मीर के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में प्राथमिकी रद किए जाने को चुनौती दी गई थी। जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने पिछले वर्ष जुलाई में उच्च न्यायालय द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की ओर से बिलकिस मीर के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द किए जाने के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि ‘‘ऐसा प्रतीत होता है कि सत्ता में बैठे लोग ऐसी प्रतिभाशाली हस्तियों को प्रताड़ित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं।’’ जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने उच्चतम न्यायालय से उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने में हुई देरी माफ करने तथा फैसले की प्रमाणित प्रति दाखिल करने से छूट देने का अनुरोध किया था।

उच्च न्यायालय ने कहा था, ‘‘एसीबी का यह रवैया स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता (मीर) से प्रतिशोध लेने का संकेत देता है। वर्तमान मामला निहित स्वार्थों द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ चलाया गया एक दुर्भावनापूर्ण अभियान प्रतीत होता है।

प्रमुख खबरें

Amit Shah की मौजूदगी में Kishau Dam पर 6 राज्यों में समझौता, CMs ने साइन किया MoA

नेपाल में बाढ़ पीड़ितों के ICU इंटरव्यू पर विवाद, Press Council करेगी YouTube ब्रॉडकास्ट की जांच

Air India बोर्ड बैठक: नए CEO Tewolde Gebremariam के वेतन ढांचे और नेतृत्व बदलाव पर मंथन

अमेरिकी संसद में संशोधन पेश, रूस से तेल खरीदने पर लेकर भारत को लेकर बड़ा संशोधन