कुलपति नियुक्ति कानून पर रोक के खिलाफ तमिलनाडु सरकार उठाने वाली है बड़ा कदम, करेगी SC का रुख

By अभिनय आकाश | May 22, 2025

मद्रास हाई कोर्ट द्वारा तमिलनाडु राज्य सरकार को विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्त करने की अनुमति देने वाले 10 अधिनियमों के संचालन प्रावधानों पर रोक लगाने के आदेश जारी करने के बाद, तमिलनाडु सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करने का फैसला किया। सरकार का यह निर्णय मद्रास उच्च न्यायालय के उस फैसले के बाद आया है, जिसमें इन कानूनों को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अधिनियमों के संचालन भागों पर रोक लगा दी गई थी। राज्य सरकार ने उन्हें तुरंत अधिसूचित कर दिया था, जब सर्वोच्च न्यायालय ने 8 अप्रैल को अपने फैसले में कहा था कि विधेयकों को स्वीकृति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार उन्हें कानून के रूप में मान्य किया गया। 

इसे भी पढ़ें: अपनी सीमाएं लांघ रही है एजेंसी, ED पर पहली बार इतना क्यों भड़क उठा सुप्रीम कोर्ट

राज्य सरकार ने 10 संशोधन अधिनियम पारित किए हैं, जिसके तहत उसे राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति (वीसी) नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है। पहले, यह अधिकार मुख्य रूप से राज्यपाल के पास था, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के दिशा-निर्देशों का पालन करता था। मिलनाडु सरकार ने संशोधन अधिनियमों को कानून के रूप में अधिसूचित किया और 11 अप्रैल को राज्य राजपत्र में प्रकाशित किया। डीएमके सांसद पी विल्सन, जो एक वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, ने कहा कि तिरुनेलवेली से भाजपा से जुड़े एक वकील मद्रास उच्च न्यायालय की अवकाश पीठ के समक्ष याचिका दायर करने के लिए चेन्नई गए थे, जिस पर 14 मई को सुनवाई हुई।

इसे भी पढ़ें: शराब घोटाले के 41 मामलों पर तमिलनाडु सरकार से HC ने मांगी रिपोर्ट, अधिक कीमत वसूलने का है आरोप

विल्सन ने कहा कि हमने तर्क दिया कि याचिका पर सुनवाई की कोई जल्दी नहीं थी क्योंकि इसमें मौजूदा कानूनों को चुनौती दी गई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही अटॉर्नी जनरल के इस तर्क को खारिज कर दिया था कि संशोधन अधिनियम यूजीसी विनियमों का उल्लंघन करते हैं। इसी तरह के मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं।

प्रमुख खबरें

IndiGo ने आज की सारी उड़ानें रद्द कीं, हजारों यात्री फंसे, Civil Aviation Minister ने Airline को लगाई फटकार

एक महीने चावल छोड़ा, तो शरीर में दिखे ये 3 बड़े बदलाव, आप भी हो जाएंगे हैरान!

Rahul Gandhi को Putin से मिलने नहीं दिया गया या पुतिन खुद राहुल से मिलना नहीं चाहते? चक्कर क्या है?

Hyderbad House में शुरू हुई Modi-Putin की बैठक, भारत–रूस संबंधों की दशकों पुरानी नींव और नेतृत्व की दूरदर्शिता पर दिया जोर