By अभिनय आकाश | May 22, 2025
मद्रास हाई कोर्ट द्वारा तमिलनाडु राज्य सरकार को विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्त करने की अनुमति देने वाले 10 अधिनियमों के संचालन प्रावधानों पर रोक लगाने के आदेश जारी करने के बाद, तमिलनाडु सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करने का फैसला किया। सरकार का यह निर्णय मद्रास उच्च न्यायालय के उस फैसले के बाद आया है, जिसमें इन कानूनों को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अधिनियमों के संचालन भागों पर रोक लगा दी गई थी। राज्य सरकार ने उन्हें तुरंत अधिसूचित कर दिया था, जब सर्वोच्च न्यायालय ने 8 अप्रैल को अपने फैसले में कहा था कि विधेयकों को स्वीकृति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार उन्हें कानून के रूप में मान्य किया गया।
विल्सन ने कहा कि हमने तर्क दिया कि याचिका पर सुनवाई की कोई जल्दी नहीं थी क्योंकि इसमें मौजूदा कानूनों को चुनौती दी गई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही अटॉर्नी जनरल के इस तर्क को खारिज कर दिया था कि संशोधन अधिनियम यूजीसी विनियमों का उल्लंघन करते हैं। इसी तरह के मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं।