By अभिनय आकाश | Sep 10, 2024
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है। शशि थरूर के खिलाफ मामला 2018 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में उनकी शिवलिंग पर बैठा बिच्छू वाली विवादास्पद टिप्पणी के बाद सामने आया था। न्यायमूर्ति हृषिकेश की पीठ रॉय और आर महादेवन दिल्ली उच्च न्यायालय के 29 अगस्त के आदेश के खिलाफ थरूर की अपील पर सुनवाई कर रहे थे, जिसने मानहानि मामले को रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी।