लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर न्यायिक आदेश की अवहेलना के दावों वाली याचिका पर अदालत ने रिपोर्ट मांगी

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Feb 14, 2020

नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल पर न्यायिक आदेशों को लागू नहीं करने के मामले में केंद्र और आप सरकार के खिलाफ अवमानना कार्यवाही की मांग वाली याचिका पर शुक्रवार को दोनों सरकारों से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति ए के चावला ने केंद्र और आप सरकार से याचिका में उठाये गये विषय पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा और इसे 15 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

इसे भी पढ़ें: शाहीन बाग में प्रदर्शन के खिलाफ याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

संजीव कुमार की याचिका में दावा किया गया है कि उच्च न्यायालय के 4 सितंबर, 2019 के आदेश की जानबूझकर अवहेलना की गयी। आदेश में केवल 10 पीएम तक की आवाज वाले लाउड स्पीकरों और म्यूजिक सिस्टम के इस्तेमाल की अनुमति वाले सर्कुलरों, आदेशों और नियमों का पालन करने को कहा गया था। उन्होंने दलील दी कि उच्चतम न्यायालय ने यह निर्देश भी दिया था कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकरों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।

प्रमुख खबरें

Baramati में कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों ने बताई समस्याएं, Ajit-Sunetra से जनता को बड़ी उम्मीदें

Sharad Pawar के हाथ से फिसल रहा Baramati, अजित का बढ़ रहा दबदबा

रायबरेली से नामांकन के बाद बोले राहुल गांधी, बड़े भरोसे के साथ मेरी मां ने मुझे सौंपी परिवार की कर्मभूमि

जीने के लिए केवल कुछ महीने का समय, पत्नी अनीता गोयल को कैंसर, नरेश गोयल की जमानत याचिका पर 6 मई को फैसला