Jana Nayagan के प्रोड्यूसर्स Supreme Court पहुंचे, CBFC सर्टिफिकेशन रोकने वाले मद्रास HC के आदेश पर रोक लगाने की मांग

By रेनू तिवारी | Jan 13, 2026

राजनीतिक थ्रिलर फिल्म 'जना नायकन' की रिलीज का रास्ता एक बार फिर कानूनी उलझनों में फंस गया है। फिल्म के निर्माताओं ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने मद्रास उच्च न्यायालय (Madras HC) के उस हालिया आदेश पर रोक लगाने की मांग की है, जिसने फिल्म के CBFC (सेंसर बोर्ड) प्रमाणन की प्रक्रिया को बीच में ही रोक दिया था।

जना नायकन के प्रोड्यूसर्स, KVN प्रोडक्शंस LLP, ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश पर एकतरफा अंतरिम रोक लगाने की मांग की है, जिसने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) द्वारा उनकी फिल्म के सर्टिफिकेशन प्रोसेस पर रोक लगा दी थी।

मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के बाद 'जना नायकन' (Jana Nayakan) फिल्म को लेकर कानूनी विवाद अब देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुँच गया है। यहाँ इस खबर से जुड़ी प्रमुख सुर्खियां और लेख दिया गया है:

प्रमुख सुर्खियां

सुप्रीम कोर्ट में 'जना नायकन': मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रोड्यूसर्स ने खटखटाया शीर्ष अदालत का दरवाजा।

बड़ी कानूनी जंग: 'जना नायकन' के CBFC सर्टिफिकेशन पर रोक के खिलाफ प्रोड्यूसर्स की याचिका, तत्काल सुनवाई की मांग।

सेंसरशिप पर रार: सुप्रीम कोर्ट पहुंचे 'जना नायकन' के निर्माता, हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की अपील।

रिलीज पर संकट: क्या सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी 'जना नायकन' को राहत? सेंसर बोर्ड के प्रमाणन को लेकर कानूनी पेंच फंसा। 

याचिका में मद्रास हाई कोर्ट के 9 जनवरी, 2026 के डिविजन बेंच के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसने तमिल फिल्म के सर्टिफिकेशन पर रोक लगा दी थी, और हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के पिछले आदेश को पलट दिया था, जिसने CBFC को फिल्म को U/A 16+ रेटिंग देने का निर्देश दिया था।

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जना नायकन सर्टिफिकेशन विवाद: सुप्रीम कोर्ट में याचिका में क्या मांग की गई है

याचिका में सुप्रीम कोर्ट से 9 जनवरी को हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेश पर एकतरफा अंतरिम रोक या एड-अंतरिम रोक लगाने का अनुरोध किया गया है। इसके अलावा, याचिका में किसी भी अन्य राहत के लिए भी प्रार्थना की गई है जो सुप्रीम कोर्ट उचित समझे।

याचिका में लिखा है, 'इसलिए, अत्यंत सम्मानपूर्वक प्रार्थना है कि आपके लॉर्डशिप कृपया निम्नलिखित आदेश दें: - क) एकतरफा, एक अंतरिम या एड-अंतरिम आदेश के माध्यम से, मद्रास हाई कोर्ट द्वारा C.M.P No. 821 of 2026 में W.A. No. 94 of 2026 में पारित दिनांक 09.01.2026 के विवादित अंतरिम आदेश के संचालन पर रोक लगाएं; और/या ऐसे अन्य आदेश पारित करें जो यह माननीय न्यायालय उचित समझे और इस दयालुता के कार्य के लिए याचिकाकर्ता कर्तव्यबद्ध होकर हमेशा प्रार्थना करेगा।'

यह बताना ज़रूरी है कि CBFC ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें यह निर्देश देने की मांग की गई है कि फिल्म सर्टिफिकेशन अथॉरिटी की सुनवाई के बिना इस मामले में कोई आदेश पारित न किया जाए।

जना नायकन पर CBFC की आपत्तियों को समझाया गया

विवाद तब शुरू हुआ जब CBFC ने इस आधार पर फिल्म का सर्टिफिकेशन करने का फैसला किया कि फिल्म के कुछ दृश्यों से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँच सकती है। फिर भी, विजय की फिल्म को शुरू में हाई कोर्ट से अनुकूल फैसला मिला था, जहाँ कोर्ट की सिंगल बेंच ने सेंसर बोर्ड को U/A 16+ रेटिंग देने का आदेश दिया था। हालांकि, बाद में, CBFC की चुनौती पर, एक डिवीज़न बेंच ने सर्टिफ़िकेशन पर रोक लगा दी। डिवीज़न बेंच के सामने, CBFC ने फ़िल्म में सशस्त्र बलों वाले दृश्यों पर एक्सपर्ट की राय मांगी।

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यह विवाद अभी सुप्रीम कोर्ट में है, जिसमें दोनों पक्षों, यानी फ़िल्म प्रोड्यूसर्स और सेंसर बोर्ड ने ऊपर बताई गई याचिकाएं दायर की हैं।

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