नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि स्कूल की कक्षाओं के अंदर सीसीटीवी होने में कुछ भी गलत नहीं है। अदालत ने इन दावों को खारिज किया कि इससे बच्चों की निजता का अधिकार प्रभावित होगा। मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वी के राव की पीठ ने कहा कि कक्षाओं में सीसीटीवी कैमरे लगाने में ‘‘निजता का कोई मामला’’ नहीं है क्योंकि वहां कुछ भी निजी काम नहीं किया जा रहा है।
पीठ ने कहा कि निजता की चिंताओं को बच्चों की सुरक्षा के साथ संतुलित करने की जरूरत है। पीठ ने कहा कि अभिभावक अक्सर शिक्षकों पर नहीं पढाने का आरोप लगाते हैं और इसलिए कक्षाओं में कैमरे सही तस्वीर दिखाएंगे।
पीठ ने ये टिप्पणियां उस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कीं जिसमें दिल्ली सरकार के स्कूलों की कक्षाओं में 1.4 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने की राज्य सरकार की प्रस्तावित योजना पर सवाल खड़े किये गये थे।