Karur Stampede की नहीं होगी CBI जांच, मद्रास HC ने खारिज की याचिका

By अभिनय आकाश | Oct 03, 2025

मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने शुक्रवार को करूर भगदड़ मामले की सीबीआई जाँच का आदेश देने से इनकार कर दिया और कहा कि करूर पुलिस की जाँच अभी शुरुआती चरण में है। अदालत देसिया मक्कल शक्ति काची द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी और एक पीड़ित द्वारा दायर याचिका पर भी विचार कर रही थी। पीठ ने कहा कि राजनीतिक दल की जनहित याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि वह पीड़ित पक्ष नहीं है। पीड़ित की याचिका के मामले में, पीठ ने उसे चेन्नई स्थित मुख्य पीठ के पास जाने का निर्देश दिया, जो पहले से ही राजनीतिक रैलियों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने से संबंधित मामलों को देख रही है।

इसे भी पढ़ें: करूर भगदड़ पर DMK मंत्री का पलटवार, हम राहत दे रहे थे, विपक्ष कर रहा था राजनीति

इस त्रासदी के बाद, विजय ने दो हफ़्ते के लिए सभी राजनीतिक रैलियाँ स्थगित कर दीं और उनकी पार्टी ने मृतकों के परिवारों के लिए 20 लाख रुपये की राहत राशि की घोषणा की। कांग्रेस ने कहा कि उसने प्रभावित परिवारों को कुल 1.25 करोड़ रुपये की सहायता राशि दी है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीड़ितों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपये और घायलों के लिए 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। इसके अलावा, पीठ ने टीवीके नमक्कल जिला सचिव सतीश कुमार की अग्रिम ज़मानत याचिका भी खारिज कर दी। न्यायाधीश ने सवाल किया कि रैली के दौरान पार्टी भीड़ को नियंत्रित करने में क्यों विफल रही और कार्यकर्ताओं के व्यवहार पर चिंता जताई, जिसमें सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने की खबरें भी शामिल थीं।

प्रमुख खबरें

AIFF Elections: भारतीय फुटबॉल महासंघ के चुनाव 20 दिसंबर को होंगे

IT Act के तहत भारत सरकार का एक्शन, Apple ने Bitchat App को किया ब्लॉक

Shaktikanta Das का बयान, मजबूत सुधारों के दम पर 8% GDP ग्रोथ के करीब पहुंचा भारत

Bhadohi में बोले Yogi Adityanath, 2017 से पहले उप्र माफिया राज और अराजकता से था ग्रस्त