National Herald Case में घटनाक्रम जिसमें ईडी ने सोनिया, राहुल को आरोप पत्र सौंपा

By रितिका कमठान | Apr 16, 2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कथित नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस ओवरसीज प्रमुख सैम पित्रोदा के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया है। दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट 25 अप्रैल को आरोपपत्र पर संज्ञान लेने पर फैसला करेगी।

 

ईडी ने धन शोधन मामले में "अपराध की आय" 988 करोड़ रुपये और संबंधित परिसंपत्तियों का वर्तमान बाजार मूल्य 5,000 करोड़ रुपये आंका है। यदि अदालत ईडी के आरोपपत्र पर संज्ञान लेती है, तो वह सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मामले के अन्य आरोपियों को समन जारी करेगी। सम्मन जारी होने पर कांग्रेस नेताओं को जमानत लेने के लिए अदालत के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

 

यह मामला भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा 2014 में दर्ज कराई गई शिकायत से उपजा है, जिसमें गांधी परिवार और अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की संलिप्तता वाले आपराधिक षडयंत्र का आरोप लगाया गया था। यह मामला एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) के अधिग्रहण से संबंधित वित्तीय अनियमितताओं और धन के दुरुपयोग के आरोपों से संबंधित है, जो कभी नेशनल हेराल्ड अखबार प्रकाशित करता था।

 

स्वामी ने आरोप लगाया कि यंग इंडियन ने एजेएल की 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों पर नियंत्रण पाने के लिए 'दुर्भावनापूर्ण तरीके' से उसकी संपत्तियों पर कब्जा कर लिया। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, दिवंगत मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और अन्य लोग एजेएल की संपत्ति - जिसकी कीमत 2,000 करोड़ रुपये से अधिक है - को सिर्फ 50 लाख रुपये में धोखाधड़ी से हासिल करने की आपराधिक साजिश में शामिल थे।

 

घटनाओं का क्रमवार विवरण इस प्रकार है:

दिसंबर 2015: शिकायत के बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस और सुमन दुबे को पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दे दी।

2016: सभी पांच आरोपियों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट दी गई, लेकिन उनके खिलाफ कार्यवाही समाप्त करने से इनकार कर दिया गया।

2018: केंद्र ने 56 साल पुराने स्थायी पट्टे को समाप्त कर दिया और हेराल्ड हाउस परिसर से एजेएल को बेदखल करने का आदेश दिया, जिसमें कहा गया कि संगठन अब किसी भी मुद्रण या प्रकाशन गतिविधि में संलग्न नहीं है - यह वही उद्देश्य है जिसके लिए भवन को मूल रूप से 1962 में आवंटित किया गया था।

2019: सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक एजेएल के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश दिया।

2021: ईडी ने स्वामी की शिकायत के आधार पर दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत के जून 2014 के आदेश के आधार पर अपनी जांच शुरू की।

2023: ईडी ने नवंबर 2023 में दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में स्थित अचल संपत्तियों को जब्त किया।

2025: पिछले हफ्ते, एजेंसी ने कहा कि उसने 661 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को कब्जे में लेने के लिए नोटिस जारी किए हैं, जिन्हें पहले जांच के हिस्से के रूप में जब्त किया गया था।

2025: 9 अप्रैल को ईडी के विशेष लोक अभियोजक एन के मट्टा द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 3 और 4 के तहत एक आरोप पत्र दायर किया गया, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य पर 988 करोड़ रुपये की धन शोधन का आरोप लगाया गया।

प्रमुख खबरें

Saphala Ekadashi 2025: भूलकर भी एकादशी व्रत के दिन न करें ये 5 गलतियां; वरना खंडित हो जाता उपवास, इन नियमों का रखें खास ध्यान

वोट चोरी का आरोप, BJP की वॉशिंग मशीन पर तीखा वार, Priyanka Gandhi का मोदी सरकार पर हल्लाबोल

Mulank 5 Love Life: लव लाइफ में कैसे होते हैं मूलांक 5 के लोग, पार्टनर के साथ करते हैं एडवेंचर, रिश्ते में रोक-टोक पसंद नहीं करते

Sydney Bondi Beach Shooting । बॉन्डी बीच पर गोलीबारी में 10 लोगों की दर्दनाक मौत, इलाके में दहशत