तोशाखाना मामला: इमरान की पार्टी ने फिर से मुकदमा चलाने के लिए शीर्ष अदालत में दायर की याचिका

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Aug 07, 2023

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने अपने अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई के लिए सोमवार को कानूनी लड़ाई शुरू की। साथ ही पार्टी ने उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर करके तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में उनके खिलाफ फिर से मुकदमा चलाने का अनुरोध किया। अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश (एडीएसजे) हुमायूं दिलावर ने 70 वर्षीय खान को सरकारी उपहारों की बिक्री से प्राप्त आय की घोषणा नहीं करने का दोषी ठहराते हुए शनिवार को तीन साल की सजा सुनाई थी। याचिका संविधान के अनुच्छेद 184(2) के तहत दायर की गई और इस आधार पर तोशाखाना मामले की दोबारा सुनवाई करने का अनुरोध किया गया कि खान के खिलाफ इस मामले में निष्पक्ष सुनवाई नहीं की गई। याचिका में कहा गया है, ‘‘अनुच्छेद 10ए के तहत एक मौलिक अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार से पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना मामले में वंचित किया गया है।’’

इस बीच, पंजोथा ने याचिका में यह भी अनुरोध किया कि खान को उनकी कानूनी टीम, परिवार के सदस्यों, निजी चिकित्सक डॉ. फैसल सुल्तान और राजनीतिक सहयोगियों से नियमित रूप से मिलने की अनुमति दी जाए। उन्होंने अदालत को सूचियां भी उपलब्ध करायीं। याचिका में कहा गया है कि खान को नौ गुणे 11 फुट की कोठरी में रखा गया है। इसमें कहा गया है कि यह कमरा एक गंदी कोठरी है जिसे पारंपरिक रूप से आतंकवादियों के लिए है।’’ उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी पूर्व प्रधानमंत्री के साथ एक अपराधी की तरह व्यवहार कर रहे हैं और उन्हें दुर्भावनापूर्ण कारणों और सरकार के दबाव में छोटी और तंग बैरक में रखा गया है। याचिका में वकील ने यह भी दावा किया कि यह उल्लेखित नहीं किया गया है कि खान को किस कानून के तहत अटक जेल ले जाया गया, जबकि निचली अदालत के गिरफ्तारी वारंट से यह बात सामने आयी थी कि उन्हें अडियाला जेल में रखा जाना चाहिए। पंजोथा ने बाद में मीडिया को बताया कि उन्होंने अटक जेल में खान से 1:45 मिनट तक मुलाकात की और उनके साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।

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