Hate Speech Case: Mallikarjun Kharge की बढ़ी मुश्किलें, Court ने मांगा भाषण का वीडियो सबूत

By अभिनय आकाश | Jul 11, 2026

राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने शिकायतकर्ता (रिविजनिस्ट) से उन न्यूज़ वीडियो क्लिप के लिंक जमा करने को कहा, जिनमें अप्रैल 2023 में कर्नाटक में एक चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भाषण है। कोर्ट एक रिविज़न याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें खड़गे के कथित आपत्तिजनक भाषण के खिलाफ शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया गया था और उसे खारिज कर दिया गया था। इस रिविज़न याचिका में तीस हज़ारी कोर्ट द्वारा 11 नवंबर, 2025 को पारित आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने शिकायतकर्ता के वकील रविंदर गुप्ता को वीडियो लिंक जमा करने का निर्देश दिया और कहा कि वह खुद वह भाषण देखना चाहते हैं। मामले को स्पष्टीकरण के लिए 6 अगस्त को सूचीबद्ध किया गया है।

इसे भी पढ़ें: भाजपा सरकार में मध्यप्रदेश भ्रष्टाचार का पर्याय बना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौन हैं: मल्लिकार्जुन खरगे

जवाब में कहा गया, "इसलिए, मौजूदा रिविज़न याचिका BNSS, 2023 की धारा 438 (CrPC की धारा 397) के तहत सुनवाई योग्य नहीं है। खड़गे ने समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोपों से भी इनकार किया और तर्क दिया कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153A, 153B, 295A, 499, 120B और 34 के तहत कोई अपराध नहीं बनता है। जवाब में आगे कहा गया कि चुनौती दिया गया आदेश 9 दिसंबर, 2024 के उस आदेश की समीक्षा या वापसी नहीं है, जिसके माध्यम से जेएमएफसी ने एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया था। जवाब में कहा गया, "इसके बजाय, यह शिकायत और सीआरपीसी की धारा 200 के तहत दर्ज बयान पर विचार करने के बाद पारित किया गया था।" इसमें यह भी कहा गया कि पुनरीक्षण याचिका में कोई दम नहीं है और इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए। 29 जनवरी, 2026 को राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने शिकायत खारिज किए जाने के खिलाफ दायर पुनरीक्षण याचिका पर खरगे को नोटिस जारी किया। 11 नवंबर, 2025 को तीस हजारी कोर्ट ने आपराधिक शिकायत को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि घृणास्पद भाषण का कोई अपराध नहीं बनता है क्योंकि भाषण किसी समुदाय या धर्म के बजाय राजनीतिक और वैचारिक सिद्धांतों पर लक्षित था। इससे पहले, 9 दिसंबर, 2024 को भी अदालत ने खरगे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया था।

प्रमुख खबरें

लीची में छिपा है Anti-Aging खूबसूरती का राज, घर पर बनाएं ये मैजिकल Face Serum

PM Modi New Zealand Australia Indonesia Visit Big Outcomes : 3 देशों से भारत के लिए आखिर क्या लाए मोदी?

बिहार के अरवल में डंपर ट्रक और ऑटो-रिक्शा के बीच भीषण टक्कर, चार लोगों की मौत

सिनेमा में 60 शानदार साल पूरे होने पर हेमा मालिनी ने खुद को बताया धन्य और गौरवान्वित