By रेनू तिवारी | May 22, 2026
भोपाल के हाई-प्रोफाइल ट्विशा शर्मा आत्महत्या मामले में उनकी सास और सेवानिवृत्त न्यायाधीश (Retired Judge) गिरिबाला सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बहू को आत्महत्या के लिए उकसाने और दहेज उत्पीड़न के आरोपों से घिरीं गिरिबाला सिंह को भोपाल जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष पद से हटाने की कानूनी प्रक्रिया राज्य सरकार ने शुरू कर दी है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के तहत आने वाले इस फोरम में वर्तमान में गिरिबाला सिंह अध्यक्ष (न्यायाधीश) के रूप में कार्यरत हैं। गंभीर आपराधिक मामले दर्ज होने के बाद अब उन पर पद से हटाए जाने या इस्तीफा देने का भारी दबाव है। वर्तमान में वे कोर्ट से अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) मिलने के बाद बाहर हैं।
गिरिबाला सिंह वर्तमान में उपभोक्ता फोरम में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं। गंभीर मामलों में, कार्रवाई के तौर पर इस्तीफा या पद से हटाया जाना शामिल हो सकता है। सिंह फिलहाल अग्रिम जमानत पर बाहर हैं। खाद्य विभाग के उप सचिव ने राज्य उपभोक्ता आयोग के रजिस्ट्रार को भी पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि गिरिबाला सिंह के खिलाफ दर्ज मामले के मद्देनजर, एक जांच की जानी चाहिए और उपभोक्ता संरक्षण नियम, 2020 के नियम 9(2) के तहत जल्द से जल्द एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए, जिसमें पद से हटाने के प्रावधान शामिल हैं।
मध्य प्रदेश पुलिस ने गिरिबाला सिंह को उनकी बहू की मौत के संबंध में अपना बयान दर्ज कराने के लिए तीसरा और अंतिम नोटिस जारी किया है। एक आधिकारिक परिपत्र के अनुसार, राज्य सरकार ने यह निर्धारित करने के लिए भी जांच शुरू कर दी है कि क्या सिंह, जिन्हें इस मामले में अग्रिम जमानत मिली है, उपभोक्ता अदालत के अध्यक्ष के रूप में बनी रह सकती हैं।
खबरों के अनुसार, गिरिबाला सिंह पिछली दो बार नोटिस दिए जाने पर अपने आवास पर नहीं मिलीं। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं और बच्चों को बयान दर्ज कराने के लिए अदालत में नहीं बुलाया जाता है, और ऐसे बयान घर पर ही दर्ज किए जाते हैं।
इस बीच, ट्विशा शर्मा के परिवार के वकील अंकुर पांडे ने समाचार एजेंसी PTI को बताया कि गिरिबाला सिंह को दी गई अग्रिम जमानत को चुनौती देते हुए जबलपुर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ के समक्ष एक याचिका दायर की गई है। पांडे ने कहा, "हम इस आधार पर जमानत का विरोध करेंगे कि निचली अदालत ने महत्वपूर्ण सबूतों और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 118 के तहत दहेज मृत्यु मामलों में अनुमान से संबंधित प्रावधानों की अनदेखी की।" इस प्रावधान के तहत, यदि शादी के सात साल के भीतर किसी महिला की अप्राकृतिक परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु से ठीक पहले दहेज से संबंधित क्रूरता के सबूत मिलते हैं, तो अदालत यह मान लेगी कि आरोपी ने ही दहेज हत्या की है, जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए।
इसी से जुड़े एक घटनाक्रम में, पुलिस की टीमें ट्विशा के पति समर्थ सिंह का पता लगाने के लिए पूरे मध्य प्रदेश और राज्य के बाहर फैल गई हैं; समर्थ सिंह अभी भी फरार है। पुलिस ने समर्थ सिंह की गिरफ्तारी की जानकारी देने वाले को 30,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा की है। कटारा पुलिस स्टेशन के हाउस ऑफिसर सुनील दुबे, जो भोपाल से बाहर एक टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, ने इस बात पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि क्या उन्हें समर्थ सिंह के ठिकाने के बारे में कोई सुराग मिला है।
33 वर्षीय ट्विशा शर्मा 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में अपने ससुराल में फंदे से लटकी हुई मिली थीं। उनके परिवार ने उनके ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया, जबकि सिंह परिवार ने दावा किया कि वह नशे की आदी थीं।
पुलिस ने समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 80(2), 85 और 3(5) के तहत, साथ ही दहेज निषेध अधिनियम के प्रावधानों के तहत FIR दर्ज की है। यह मामला अब ऐसे मोड़ पर है जहाँ पुलिस गिरिबाला सिंह का बयान लेने पर ज़ोर दे रही है, उनकी अग्रिम ज़मानत को चुनौती दी जा रही है, और समर्थ सिंह का पता लगाने के प्रयास जारी हैं।