By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Aug 08, 2021
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय को शुक्रवार को बताया कि गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल से निलंबित बाल रोग विशेषज्ञ डॉ कफील खान के खिलाफ विभागीय पुनः जांच के आदेश वापस ले लिए गए हैं। खान के खिलाफ विभागीय पुनः जांच के आदेश 24 फरवरी, 2020 को दिए गए थे। अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष गोयल ने अदालत को बताया कि 24 फरवरी, 2020 के आदेश को वापस ले लिया गया है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की अदालत को यह भी बताया गया कि अनुशासनात्मक कार्यवाही को तीन महीने में पूरा करने के सभी प्रयास किए जाएंगे। अदालत इस मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को करेगी। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता के साथ ही निलंबित कुल नौ लोगों में से सात लोगों को बहाल किया जा चुका है।
पिछली सुनवाई में अदालत को बताया गया कि अदालत के निर्देश के तहत जांच अधिकारी ने 15 अप्रैल, 2019 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। हालांकि अनुशासन अधिकारी ने करीब 11 महीने बाद नए सिरे से जांच का आदेश दिया। उल्लेखनीय है कि गोरखपुर में बीआरडी अस्पताल में कथित रूप से आक्सीजन की कमी के चलते कई बच्चों की मृत्यु होने के मामले में डॉ कफील खान ने अपने निलंबन को चुनौती दी थी।