By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jul 06, 2023
बरेली। जिले की एक अदालत ने अवैध संबंधों के शक में 19 साल के एक युवक की हत्या के आठ साल पुराने एक मामले में आरोपी दो लोगों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता महेश कुमार यादव ने बृहस्पतिवार को बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश (नवम) प्रतिभा सक्सेना ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले के आरोपी मान सिंह और अनूप सिंह को बुधवार को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 40 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। उन्होंने बताया कि 27 नवंबर 2014 को कुआं डांडा निवासी रामकुमारी ने बरेली जिले के थाना भुता में शिकायत दर्ज कराई थी।