By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Dec 14, 2021
ठाणे (महाराष्ट्र)।महाराष्ट्र के ठाणे स्थित अदालत ने वर्ष 2014 में महिला कर्मी के साथ छेड़छाड करने के दोषी निजी कंपनी के 54 वर्षीय मालिक को दो साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एचएम पठवर्धन ने सोमवार को दिए फैसले में आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा-354 (महिला के सम्मान को भंग करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दोषी ठहराया और दो साल सश्रम कारावास के साथ 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।