Uttar Pradesh: ‘हुक्का बार’ के लिए आवेदन पर एक महीने में निर्णय करने का निर्देश

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Feb 23, 2023

प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य के अधिकारियों को ‘हुक्का बार’ चलाने के नए लाइसेंस जारी करने या पुराने लाइसेंस के नवीकरण के मामलों में आवेदन की तिथि से एक महीने के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश प्रितिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल की पीठ ने अपर महाधिवक्ता और हुक्का बार संचालकों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया। अदालत ने कहा, ‘‘कोरोना वायरस महामारी के दौरान लगाई गई पाबंदियों में बहुत हद तक ढील दी जा चुकी है, इसलिए इन लोगों को अपना कारोबार दोबारा शुरू करने की अनुमति दी जा सकती है।

इसे भी पढ़ें: Nagpur में किन्नरों को गैरकानूनी रूप से एकत्रित होने से रोकने के लिए धारा 144 लागू

अदालत ने मंगलवार को अपने निर्णय में कहा, “निःसंदेह हुक्का बार चलाने के व्यवसाय का नियमन उक्त अधिनियम के तहत किया जाता है, इन संचालकों के पास अपना हुक्का बार चलाने का लाइसेंस लेने या लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन करने का विकल्प खुला है।” अदालत ने कहा, “यदि मौजूदा संचालकों या इसी तरह के अन्य व्यक्तियों द्वारा ऐसा आवेदन किया जाता है तो उस पर आवेदन की तिथि से एक महीने के भीतर निर्णय किया जाना चाहिए।

प्रमुख खबरें

Rajinikanth Dharman 173rd Film First Look | डेडली डॉक्टर के अवतार में दिखे रजनीकांत, कमल हासन ने रिलीज किया खूनी पोस्टर!

खराब Lifestyle ने बिगाड़ा Digestion? ये 2 योगासन हैं रामबाण, 10 मिनट में पाएं Good Health

Qatar धमाके में 12 भारतीय की मौत, अमीर ने तुरंत PM मोदी को फोन मिलाया

Mirzapur: The Movie Poster Release | बड़े पर्दे पर लौटेगा कालीन भैया का राज! मिर्ज़ापुर फिल्म का नया पोस्टर रिलीज़, खून-खराबे और सत्ता की जंग का इशारा