उत्तर प्रदेश: हत्या के छह साल पुराने मामले में पांच दोषियों को आजीवन कारावास

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Nov 20, 2022

उत्तर प्रदेश की बलिया जिले की एक अदालत ने एक व्यक्ति की हत्या के छह साल पुराने मामले में पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष ने रविवार को यह जानकारी दी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्र पाल राणा की अदालत ने शनिवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद लोहा राम, देवेंद्र राम, जितेंद्र राम, शिवकुमारी देवी और गीता को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 25-25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। एक अन्य आरोपी बीरबल की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी।

पुलिस ने विवेचना के बाद सभी छह आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्र पाल राणा की अदालत ने शनिवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला दिया।

प्रमुख खबरें

Delhi Police ने 2021 के मर्डर केस में भगोड़ा हरीश उर्फ पिलुआ पकड़ा

न्यूयॉर्क में ICE अधिकारियों की कार्रवाई, कार से टक्कर मारने वाले व्यक्ति पर चलाई गोली

Lilavati Hospital Trust वित्तीय धोखाधड़ी मामला: Mumbai Sessions Court ने FIR के आदेश को सही ठहराया

Ranchi T20: Shai Hope के नाबाद शतक से जीता West Indies, सीरीज 1-1 से बराबर