उत्तराखंड में सुगंध क्रांति नीति को हरी झंडी: राज्य के विकास में मील का पत्थर साबित होगा फैसला

By अंकित सिंह | Sep 23, 2025

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने मंगलवार को राज्य की 'उत्तराखंड सुगंध क्रांति नीति 2026-2036' को मंज़ूरी दे दी। नीति के पहले चरण में, 91,000 लाभार्थियों के माध्यम से 22,750 हेक्टेयर भूमि को सुगंधित फसलों के अंतर्गत लाया जाएगा। किसानों को एक हेक्टेयर की खेती की लागत पर 80 प्रतिशत तक और एक हेक्टेयर से अधिक की लागत पर 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी। सुगंध क्रांति नीति के अलावा, कई अन्य योजनाओं पर भी विचार किया गया और शिक्षा, आवास और कारागार के लिए विभिन्न व्यय को भी मंज़ूरी दी गई।

 

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स्कूली शिक्षा के लिए, पीएम ई-विद्या कार्यक्रम के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए, जिसके अंतर्गत वर्तमान में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) द्वारा पाँच निःशुल्क शैक्षिक टीवी चैनल प्रसारित किए जा रहे हैं, एक सुसज्जित स्टूडियो स्थापित किया जाएगा। आवास विभाग के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के अंतर्गत आवासों को विनिर्देशों के अनुसार संशोधित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा 2,785 लाख रुपये (27 करोड़ 85 लाख 7 हजार रुपये) का अतिरिक्त अनुमानित व्यय वहन किया जाएगा। बयान में बताया गया है कि उधम सिंह नगर जिले की रुद्रपुर तहसील के बागवाला गाँव में निम्न आय वर्ग के लिए जिला विकास प्राधिकरण द्वारा 1,872 किफायती घरों का निर्माण किया जा रहा है।


माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में, उत्तराखंड राजकीय प्राथमिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली में संशोधन किया गया है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा हेतु राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक (विशेष शिक्षा) की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के पद पर नियुक्ति हेतु, सितंबर 2017 से 31 मार्च 2019 के मध्य एनआईओएस द्वारा मुक्त दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) के माध्यम से संचालित सेवाकालीन डी.एल.एड. प्रशिक्षण को मान्यता दी गई है।

 

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समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत विभिन्न विवाह अनुदान योजनाएँ चलाई जा रही हैं, जिनमें अनुसूचित जाति/जनजाति की पुत्रियों, निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों, परित्यक्त या मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की पुत्रियों के विवाह हेतु सहायता, अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजनाएँ और दिव्यांग व्यक्तियों के विवाह हेतु अनुदान शामिल हैं, जैसा कि वक्तव्य में उल्लेख किया गया है।


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