By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Oct 13, 2026
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को तीन माह के अंदर प्रदेश के सभी पार्क, खेल के मैदानों और खुली जगहों की सूची तैयार करने तथा उन्हें अधिसूचित करने के निर्देश दिए हैं। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने राज्य भर में खेल के मैदानों, पार्क और खुली जगहों को अतिक्रमण और व्यवसायिक इस्तेमाल से बचाने के लिए ये अहम और कड़े निर्देश जारी किए। राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेटर शादाब-उल-हक द्वारा दायर याचिका पर पीठ ने शहरी विकास विभाग के सचिव को निर्देश दिया कि वह तीन महीने के अंदर उत्तराखंड के सभी पार्क, खेल के मैदानों और खुली जगहों की सूची तैयार करें तथा उसके अनुसार उन्हें अधिसूचित करें।