ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी केस सुनने के लायक, हिंदू पक्ष के हक में वाराणसी जिला कोर्ट का फैसला

By अभिनय आकाश | Sep 12, 2022

वाराणसी जिला और सत्र न्यायालय ने  ज्ञानवापी मस्जिद और उसके आसपास की भूमि को चुनौती देने वाले दीवानी मुकदमा चलने योग्य भी है कि नहीं इसको लेकर अपना फैसला सुनाया। हिंदू पक्ष के हक में कोर्ट का फैसला आया है। ज्ञानवापी श्रीनगर गौरी विवाद मामले में फैसला सुनाते हुए जिला न्यायाधीश एके विश्वेश की एकल पीठ ने मामले को विचारणीय माना। कोर्ट ने कहा कि ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी केस सुनने के लायक है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी गई है। अब मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। 

इसे भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट ने UAPA के आरोपी केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को दी जमानत, हाथरस जाते वक्त हुई थी गिरफ्तारी

जिला जज अजय कृष्ण ने 24 अगस्त को इस मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था और 12 सितंबर को फैसला सुनाने का ऐलान किया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 23 मई से जिला कोर्ट में सुनवाई चली। नागरिक प्रक्रिया संहिता सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत ये केस सुनने योग्य है या नहीं। इसी पर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। पिछली सुनवाई में मुस्लिम पक्ष ने दलीलें दी थीं।  

प्रमुख खबरें

Assam में चे ग्वेरा पर घमासान! मुख्यमंत्री Himanta Biswa Sarma बोले- सार्वजनिक जगह पेंटिंग बनानी है, तो उल्फा चीफ परेश बरुआ की बनाओ!

Donald Trump का खौफनाक ऐलान- मेरी हत्या की कोशिश की, तो ईरान पर बरसेंगी 1,000 मिसाइलें, नक्शे से मिट जाएगा नाम!

भारत और न्यूजीलैंड ने बढ़ाया रणनीतिक सहयोग, 2030 तक 35 हजार करोड़ रुपये के व्यापार का लक्ष्य

प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन की मुलाकात, हिंद-प्रशांत सहयोग को गहरा करने पर जोर