ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी केस सुनने के लायक, हिंदू पक्ष के हक में वाराणसी जिला कोर्ट का फैसला

By अभिनय आकाश | Sep 12, 2022

वाराणसी जिला और सत्र न्यायालय ने  ज्ञानवापी मस्जिद और उसके आसपास की भूमि को चुनौती देने वाले दीवानी मुकदमा चलने योग्य भी है कि नहीं इसको लेकर अपना फैसला सुनाया। हिंदू पक्ष के हक में कोर्ट का फैसला आया है। ज्ञानवापी श्रीनगर गौरी विवाद मामले में फैसला सुनाते हुए जिला न्यायाधीश एके विश्वेश की एकल पीठ ने मामले को विचारणीय माना। कोर्ट ने कहा कि ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी केस सुनने के लायक है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी गई है। अब मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। 

इसे भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट ने UAPA के आरोपी केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को दी जमानत, हाथरस जाते वक्त हुई थी गिरफ्तारी

जिला जज अजय कृष्ण ने 24 अगस्त को इस मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था और 12 सितंबर को फैसला सुनाने का ऐलान किया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 23 मई से जिला कोर्ट में सुनवाई चली। नागरिक प्रक्रिया संहिता सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत ये केस सुनने योग्य है या नहीं। इसी पर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। पिछली सुनवाई में मुस्लिम पक्ष ने दलीलें दी थीं।  

प्रमुख खबरें

Supreme Court ने दिल्ली प्रदर्शन पर केंद्र को भेजा नोटिस, अवैध हिरासत पर रोक

प्रदर्शन के बाद हिरासत में लिए गए लोगों को लेकर Supreme Court के निर्देश, वकीलों ने बताई पूरी बात

Dabur और Marico की बिक्री में डबल डिजिट ग्रोथ का अनुमान, लागत से मुनाफा प्रभावित

PM Narendra Modi ने IIT Madras के सुधा गोपालकृष्णन Brain Centre का लिया जायजा