By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Jul 31, 2026
कर्नाटक उच्च न्यायालय की हुब्बली-धारवाड़ पीठ ने शुक्रवार को भाजपा नेता योगेश गौडर हत्या मामले में कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी की उम्रकैद की सजा पर रोक लगा दी और उन्हें जमानत दे दी। सांसदों और विधायकों पर मुकदमे की सुनवाई के लिए गठित एक विशेष अदालत ने 16 अप्रैल को कुलकर्णी और 15 अन्य लोगों को इस मामले में दोषी करार दिया था और इसके अगले दिन सजा सुनाई थी। न्यायमूर्ति मोहम्मद नवाज और न्यायमूर्ति जी बसवराजु की पीठ ने यह राहत दी।
कुलकर्णी घटना के समय मंत्री थे। उन्हें 2020 में गिरफ्तार किया गया था। बाद में, उन्हें जमानत मिल गई थी।
इसके बाद, उन्हें बेंगलुरु केंद्रीय कारागार ले जाया गया था।