Waqf Board money laundering case: अमानतुल्लाह खान के खिलाफ चार्जशीट पर कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

By अंकित सिंह | Nov 13, 2024

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लेना है या नहीं, इस पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। आरोपपत्र में आम आदमी पार्टी (आप) नेता अमानतुल्ला खान और मरियम सिद्दीकी का नाम है। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने संज्ञान पक्ष पर आदेश सुनाने के लिए 14 नवंबर की तारीख तय की है। सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अदालत को बताया कि अपराध की कमाई को संपत्ति में निवेश किया गया था, जिसे अमानतुल्ला खान की दूसरी पत्नी मरियम सिद्दीकी के नाम पर खरीदा गया था। 

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इससे पहले विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने बुधवार को केंद्रीय जांच एजेंसीईडी से अभियोजन के संबंध में विभिन्न स्पष्टीकरण मांगे और मामले की सुनवाई 13 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी थी। ईडी का अभियोजन आरोप पत्र के समान होता है। ईडी ने 29 अक्टूबर को 110 पृष्ठ का पहला पूरक आरोप पत्र दायर करते हुए दावा किया था कि खान ने उस धन का शोधन किया जो कथित तौर पर दिल्ली वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार के माध्यम से अर्जित किया गया था।

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