By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | May 18, 2025
पश्चिम बंगाल के मालदा जिले की एक अदालत ने शनिवार को एक व्यक्ति को अपने माता-पिता, बहन और दादी की हत्या करने, उनके शवों को ठिकाना लगाने के जुर्म में मौत की सजा सुनाई।
संपत्ति विवाद में यह जघन्य हत्या 28 फरवरी, 2021 को कालियाचक थाना क्षेत्र के 16 माइल इलाके में हुई थी। जिला सत्र न्यायाधीश सुभायु बनर्जी ने मोहम्मद आसिफ को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई।
आसिफ ने अपने पिता जावेद अली (53), मां इरा बीबी (36), बहन रीमा खातून (16) और दादी नूर बेओवा (72) को बेहोश कर दिया था और फिर एक-एक करके गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी थी।