TMC विधायकों की अयोग्यता याचिका पर समय सीमा में फैसला लें Speaker, Supreme Court का आदेश

By Abhinay akash | Sep 28, 2026

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उम्मीद जताई कि पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत दल-बदल के आरोपों को लेकर रिताब्रत बनर्जी गुट के 10 विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं पर उचित समय में फैसला करेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने तृणमूल कांग्रेस के विधायक सोहनदेब चट्टोपाध्याय (ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट) की ओर से दायर एक रिट याचिका का निपटारा किया, जिसमें अयोग्यता याचिकाओं के जल्द निपटारे की मांग की गई थी। बेंच ने 'केशम मेघचंद्र सिंह बनाम स्पीकर, मणिपुर विधानसभा' मामले में अपने फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि अयोग्यता याचिकाओं पर आम तौर पर उचित समय के भीतर फैसला किया जाना चाहिए, जिसे लगभग तीन महीने माना गया है।

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हर मामले की अपनी अलग स्थिति होती है। कुछ महीने बीत जाना एक चेतावनी का संकेत हो सकता है और इस बात को समझा जा सकता है। मिस्टर चंद्रा की याचिका में इस बात पर चिंता जताई गई है कि तीन महीने बीत चुके हैं। जस्टिस बागची ने कहा, आपने इसे पूरा क्यों नहीं किया, जबकि यह कुछ ही पल का काम है और इसके कई अन्य मामलों और देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भी असर पड़ते हैं?

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