WFI ने तदर्थ पैनल के अधिकार क्षेत्र को बहाल करने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी

By Prabhasakshi News Desk | Dec 06, 2024

नयी दिल्ली । भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हुए भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) को महासंघ के मामलों के संचालन के लिए एक तदर्थ पैनल का पुनर्गठन करने की स्वतंत्रता देने के आदेश को चुनौती दी। यह अपील कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विभु बाखरू और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ के समक्ष आई जिसने इसे 18 दिसंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया क्योंकि एक पक्ष के वकील बृहस्पतिवार को उपलब्ध नहीं थे।


डब्ल्यूएफआई ने एकल न्यायाधीश की पीठ के 16 अगस्त के अंतरिम आदेश को चुनौती दी है जिसमें कहा गया था कि आईओए का तदर्थ समिति को भंग करने का निर्णय पिछले साल दिसंबर में चुनावों के तुरंत बाद डब्ल्यूएफआई को निलंबित करने के खेल मंत्रालय के आदेश के अनुरूप नहीं है। एकल न्यायाधीश ने कहा था कि निलंबन आदेश वापस लिए जाने तक तदर्थ समिति के लिए महासंघ के मामलों का संचालन करना आवश्यक है।

प्रमुख खबरें

Supreme Court ने 26 आंतरिक समितियों का पुनर्गठन किया

Ghaziabad: ग्राहकों के खातों से 65 लाख रुपये के गबन का आरोपी बैंक कर्मी गिरफ्तार

आर्थिक तंगी, घर खाली करने के दबाव के कारण परिवार के सदस्यों के आत्महत्या करने का संदेह: पुलिस

संविधान कमजोर कर रही मोदी सरकार, सामाजिक न्याय के लाभ पलटे गए: खरगे