Tuition Teacher ने क्या किया ऐसा? कोर्ट ने सुना दी 111 साल के कठोर कारावास की सजा

By अभिनय आकाश | Jan 01, 2025

तिरुवनंतपुरम की एक विशेष फास्ट-ट्रैक अदालत ने पांच साल पहले एक नाबालिग लड़की को फुसलाने और उसके साथ बलात्कार करने के आरोप में एक ट्यूशन शिक्षक को 111 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 1.05 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। यदि 44 वर्षीय ट्यूटर निर्धारित समय के भीतर जुर्माना भरने में विफल रहता है, तो उसकी सजा में एक और साल की जेल की सजा जोड़ दी जाएगी। मामले की सुनवाई कर रही न्यायाधीश आर रेखा ने कहा कि ट्यूटर, मनोज, जिसे 11वीं कक्षा के छात्र का अभिभावक भी माना जाता था, ने ऐसा अपराध किया है जिसके लिए कोई दया की आवश्यकता नहीं है। कथित तौर पर, जब मनोज की पत्नी को नाबालिग लड़की के खिलाफ अपने पति के अपराध के बारे में पता चला तो उसने आत्महत्या कर ली।

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बाद में मनोज को गिरफ्तार कर लिया गया, उसका फोन जब्त कर लिया गया और फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया, जिसमें लड़की के साथ दुर्व्यवहार की तस्वीरें थीं। हालाँकि, मनोज ने दावा किया कि घटना के दिन वह अपने कार्यालय में थे। अभियोजन पक्ष मनोज के फोन रिकॉर्ड के माध्यम से अन्यथा साबित करने में सक्षम था, जिसने उसे घटना के दिन अपराध स्थल के पास रखा था।

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