By अभिनय आकाश | Jul 25, 2023
वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद सहित 22 मस्जिदों की देखभाल करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति ने मस्जिद परिसर (वुजुखाना को छोड़कर) के एएसआई सर्वेक्षण के लिए 21 जुलाई को पारित जिला न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख किया है। मस्जिद समिति ने वाराणसी कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में दलील देते हुए कहा कि एएसआई सर्वेक्षण देश में कुछ उथल-पुथल पैदा करेगा। समिति की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एसएफए नकवी ने मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर की पीठ के समक्ष यह दलील दी। जिला न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने वाली समिति की धारा 227 याचिका पर सुनवाई के लिए नियुक्त की जाने वाली पीठ के संबंध में प्रारंभिक भ्रम के बाद, मुख्य न्यायाधीश ने स्वयं शाम 4 बजे मामले की सुनवाई शुरू की।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था?
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में 26 जुलाई तक कोई भी सर्वेक्षण नहीं करने का आदेश दिया और मुस्लिम याचिकाकर्ताओं को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का निर्देश दिया। मस्जिद प्रबंधन समिति के मुस्लिम याचिकाकर्ताओं द्वारा एक याचिका दायर करने के बाद यह घटनाक्रम सामने आया, जिसमें मस्जिद के एएसआई सर्वेक्षण के लिए वाराणसी जिला अदालत के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी कि क्या यह पहले से मौजूद मंदिर पर बनाया गया था।