क्या है एंटी पेपर लीक कानून, किन परीक्षाओं पर होता है लागू? दोषी को मिलेगी यह सजा

By जे. पी. शुक्ला | Jul 15, 2024

NEET और UGC-NET परीक्षाओं से जुड़े हालिया मुद्दों के जवाब में भारत सरकार ने पेपर लीक और धोखाधड़ी को रोकने के उद्देश्य से नया कानून लागू किया है। सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024, जो 21 जून को लागू हुआ, कदाचार के दोषी पाए जाने वालों के लिए कठोर दंड का प्रावधान करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 (The Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024) को मंजूरी दिए जाने के करीब चार महीने बाद कार्मिक मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की, जिसमें कहा गया कि कानून के प्रावधान 21 जून से लागू होंगे। इस कानून में अपराधियों के लिए अधिकतम 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। केंद्र की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है, "सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार 21 जून, 2024 को उक्त अधिनियम के प्रावधान लागू करती है।

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इसके अलावा सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता लाना है। यह समय से पहले परीक्षा से संबंधित गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण और परीक्षा केंद्रों में अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगाता है। 

शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) वर्तमान में परीक्षा पेपर लीक के आरोपों से जूझ रहे हैं। इसके लिए  केंद्र ने प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार और अनियमितताओं को दूर करने के लिए एक नया सख्त कानून लागू किया है। 21 जून की रात से प्रभावी यह कानून, दोषी पाए जाने वालों के लिए अधिकतम 10 साल की जेल की सजा और 1 करोड़ रुपये तक के जुर्माने सहित कठोर दंड का प्रावधान करता है। यूजीसी-नेट परीक्षा, जिसे पेपर लीक की शिकायतों  के कारण 19 जून को रद्द कर दिया गया था और वर्तमान में सीबीआई द्वारा जांच की जा रही है, नए कानून के अधिकार क्षेत्र में नहीं आएगी।

एंटी पेपर लीक कानून क्या है?

सरकार ने 21  जून 2024 को सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) को अधिसूचित किया है। कार्मिक मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है: "सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 (2024 का 1) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा दिए गए अधिकार के तहत, केंद्र सरकार 21 जून, 2024 को इस अधिनियम के प्रावधानों के लिए प्रारंभ तिथि के रूप में नामित करती है।"

यह अधिनियम संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), कर्मचारी चयन आयोग (SSC), रेलवे भर्ती, बैंकिंग परीक्षा और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) सहित विभिन्न निकायों द्वारा आयोजित सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों के उपयोग को रोकने के लिए बनाया गया है।

एंटी-पेपर लीक कानून के तहत अपराधों की सूची

अधिनियम में विभिन्न अपराधों के लिए दंड की रूपरेखा दी गई है, जिनमें शामिल हैं:

- प्रश्नपत्रों या उत्तर कुंजियों का लीक होना।

- सार्वजनिक परीक्षाओं में उम्मीदवारों को अनधिकृत सहायता देना।

- कंप्यूटर नेटवर्क, संसाधनों या प्रणालियों के साथ छेड़छाड़ करना।

कानून के तहत दंडनीय अतिरिक्त अपराधों में शामिल हैं:

- धोखाधड़ी करने या वित्तीय लाभ के लिए फर्जी वेबसाइट बनाना।

- धोखाधड़ी करने या मौद्रिक लाभ के लिए फर्जी परीक्षाएँ आयोजित करना, फर्जी एडमिट कार्ड या ऑफर लेटर जारी करना।

- परीक्षाओं में अनुचित व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए बैठने की व्यवस्था, तिथियों और शिफ्टों में हेराफेरी करना।

अधिनियम में दंड प्रावधान 

पेपर लीक विरोधी कानून परीक्षा के पेपर लीक करने या उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़ करने पर सख्त दंड लगाता है1। मुख्य प्रावधानों में शामिल हैं:

- न्यूनतम तीन साल की जेल की अवधि, जिसे बढ़ाकर पांच साल किया जा सकता है, और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना है।

- अधिनियम के तहत अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती हैं।

- नकल करना, पेपर हल करना और परीक्षा धोखाधड़ी की रिपोर्ट न करने पर 3-5 साल की कैद और जुर्माना हो सकता है।

- संगठित धोखाधड़ी और कदाचार के लिए 5-10 साल की कैद और न्यूनतम 1 करोड़ रुपये का जुर्माना है।

- जे. पी. शुक्ला

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