By अभिनय आकाश | May 08, 2024
सुप्रीम कोर्ट के संजीव खन्ना ने कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत से अंतरिम रिहाई पर आदेश शुक्रवार को पारित किया जा सकता है। न्यायमूर्ति खन्ना ने एएसजी एसवी राजू से कहा कि जहां तक अंतरिम आदेश आदि का सवाल है, हम शुक्रवार को वह आदेश पारित कर सकते हैं। न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ में बैठे थे, जब उठने से पहले उन्होंने राजू से कल जीएसटी बैच में अपनी दलीलें शुरू करने के लिए कहा। यह सोचकर कि केजरीवाल का मामला कल सूचीबद्ध है।
वरिष्ठ वकील डॉ. एएम सिंघवी (केजरीवाल के लिए) केजरीवाल की गिरफ्तारी की आवश्यकता और समय पर सवाल उठा रहे हैं, एएसजी एसवी राजू (ईडी के लिए) ने कहा है कि केजरीवाल के खिलाफ सबूत हैं और उन्हें चुनाव के कारण अंतरिम जमानत का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। एसजी मेहता ने भी इस पहलू पर अदालत को संबोधित करते हुए तर्क दिया है कि लोकसभा चुनावों के मद्देनजर आप प्रमुख को रिहा करने से समाज में गलत संदेश जाएगा और आम आदमी का मनोबल गिरेगा।