By अभिनय आकाश | Jan 18, 2025
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षु डॉक्टर से बलात्कार और हत्या के दोषी पूर्व सिविल स्वयंसेवक संजय रॉय ने दावा किया कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। सियालदह अदालत से बात करते हुए रॉय ने आरोप लगाया कि असली दोषियों पर मुकदमा नहीं चलाया गया। सीसीटीवी फुटेज में वह अस्पताल के सेमिनार हॉल के पास कैद हुआ था, जहां डॉक्टर का शव मिला था। रॉय ने मामले में पक्षपात का आरोप लगाया कि मुझे झूठा फंसाया गया है। मैंने ऐसा नहीं किया है। जिन्होंने ऐसा किया है उन्हें जाने दिया जा रहा है। इसमें एक आईपीएस भी शामिल है।
संजय रॉय को बलात्कार के लिए भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64 और हत्या के लिए धारा 66 और 103(1) के तहत दोषी पाया गया। धारा 103(1) अधिकतम मौत या आजीवन कारावास की सजा की अनुमति देती है। पीड़िता के माता-पिता ने सजा के लिए अदालत को धन्यवाद दिया और कहा कि इससे न्याय में उनका विश्वास कायम रहा। कथित तौर पर फैसला सुनाए जाने पर पिता फूट-फूटकर रोने लगे।