By अभिनय आकाश | Mar 11, 2022
दिल्ली उच्च न्यायालय ने राज्य चुनाव आयोग से पूछा कि दिल्ली नगर निगमों (एमसीडी) के आगामी चुनावों के लिए वीवीपैट वाली ईवीएम का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने राज्य चुनाव आयोग के वकील को इस मुद्दे पर निर्देश लेने के लिए कहा और मामले को 22 मार्च को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। हाई कोर्ट आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज की तरफ से दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इस याचिका में दिल्ली के राज्य चुनाव आयोग को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के साथ आगामी एमसीडी चुनाव कराने का निर्देश देने की मांग की गई है।
आरोप लगाया कि एमसीडी चुनाव 2022 को एम-2 ईवीएम के साथ वीवीपैट के बिना करना घोषणापत्र की भावना के खिलाफ और संविधान की ओर से प्रदत्त शक्ति का दुरुपयोग हैका राज्य चुनाव आयोग का निर्णय स्पष्ट रूप से गलत है और सत्ता के एक रंगीन प्रयोग के समान है। यह पूरी चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता के बारे में वास्तविक आशंका पैदा करता है।